गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में आन वाली कई ऐसी चीजे हैं, जिनकी थोड़ी सी शक्ल बदल जाए तो उनकी कीमत काफी बदल जाएगी। उदाहरण के तौर पर काजू पर अभी महज 5 फीसदी जीएसटी तय किया गया है, लेकिन अगर इसमें नमक लग गया तो इस पर सीधे 18 परसेंट टैक्स लगेगा और वो आप भरेंगे। हम आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिनपर आप काफी पैसे बचा सकते हैं।
अनब्रांडेड आटा – अगर इसी क्वालिटी का आटा आप अनब्रांडेड खरीदते हैं तो यह आपको 200 रुपए में मिलेगा, क्योंकि इस पर 0 जीएसटी है।
याद रखें कि हर पैकेट बंद प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं होता वही प्रोडक्ट ब्रांडेड की कैटेगरी में आएगा जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है।
अगर यही प्रोडक्ट आप पैक्ड और ब्रांडेड लेते हैं तो आपको 5 % की दर से टैक्स देना होगा, भले ही वह ब्रांड बड़ा हो या छोटा।
जबकि फ्रोजन या प्रीजर्वड सब्जियों पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। इनमें कच्ची और आधी पकी सब्जियां भी शामिल हैं।
वहीं पैकेट बंद कोकोनट वाटर परप 12% टैक्स तय किया गया है।
रोस्टेड, सॉल्टेड या रोस्टेड और सॉल्टेड काजू पर 18 % जीएसटी।
लेकिन इंस्टेंट टी, क्विक ब्रिविंग ब्लैक टी, टी अरोमा जैसे चाय से बने ड्रिंक पर 18 % टैक्स है।
स्क्वैश ऑफ मैंगो, लैमन, ऑरेंज, पाइलेप्पल और अन्य फलों पर 18% टैक्स है।
इसी तरह से फ्रूट पल्प और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक पर 12% टैक्स है।
लेकिन दूध से बने बीवरेजेस पर टैक्स की दर 12% हो गई है।
इंस्टेंट कॉफी, कॉफी एरोमा या कॉफी एक्सट्रैक्ट्स से बने प्रोडक्ट पर 28% टैक्स है।
आटा
ब्रांडेड आटे पर 5 % की दर से जीएसटी लगेगा। अगर आप 20 रुपए किलो का 10 किलो आटा खरीदते हैं तो यह आपको 220 रुपए का मिलेगा।अनब्रांडेड आटा – अगर इसी क्वालिटी का आटा आप अनब्रांडेड खरीदते हैं तो यह आपको 200 रुपए में मिलेगा, क्योंकि इस पर 0 जीएसटी है।
याद रखें कि हर पैकेट बंद प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं होता वही प्रोडक्ट ब्रांडेड की कैटेगरी में आएगा जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है।
चावल, चीनी, दाल, बेसन, मैदा
इन सभी अनपैक्ड फूड आइटम्स टैक्स की दर 0 % तय की गई हैअगर यही प्रोडक्ट आप पैक्ड और ब्रांडेड लेते हैं तो आपको 5 % की दर से टैक्स देना होगा, भले ही वह ब्रांड बड़ा हो या छोटा।
सब्जियां
ताजा सब्जियों पर 0 फीसदी जीएसटी हैजबकि फ्रोजन या प्रीजर्वड सब्जियों पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। इनमें कच्ची और आधी पकी सब्जियां भी शामिल हैं।
कोकोनट
ताजे नारीयल पर 0% जीएसटी तय किया गया है।वहीं पैकेट बंद कोकोनट वाटर परप 12% टैक्स तय किया गया है।
काजू
सामान्य काजू पर जीसीटी की दर 5 %रोस्टेड, सॉल्टेड या रोस्टेड और सॉल्टेड काजू पर 18 % जीएसटी।
चाय
चाय पर 5% की दर से जीएसटी तय किया गया है।लेकिन इंस्टेंट टी, क्विक ब्रिविंग ब्लैक टी, टी अरोमा जैसे चाय से बने ड्रिंक पर 18 % टैक्स है।
फल
ताजे फलों पर जीसीटी की दर है 0%स्क्वैश ऑफ मैंगो, लैमन, ऑरेंज, पाइलेप्पल और अन्य फलों पर 18% टैक्स है।
इसी तरह से फ्रूट पल्प और फ्रूट बेस्ड ड्रिंक पर 12% टैक्स है।
दूध
दूध पर जीएसटी 0% हैलेकिन दूध से बने बीवरेजेस पर टैक्स की दर 12% हो गई है।
कॉफी
सामान्य पैकेट बंद कॉफी पर जीएसटी की दर 5% है।इंस्टेंट कॉफी, कॉफी एरोमा या कॉफी एक्सट्रैक्ट्स से बने प्रोडक्ट पर 28% टैक्स है।
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