वित्तमंत्री ने कहा- अब जीएसटी टालने की गुंजाइश नहीं, ये टैक्स
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 30 जून को आधी रात से लागू होंगी. हालांकि सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है, इससे नई कर प्रणाली में जुड़ने में व्यापारियों को छूट मिल गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब जीएसटी को टालने की गुंजाइश नहीं बची है और इसके लिए आईटी का बुनियादी ढांचा पूरी तरह परखा जा चुका है.
यानी अब महज 11 दिनों में जीएसटी लागू होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके लागू होने से आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आएगा और इसके फायदे क्या होंगे...
क्या होंगी जीएसटी की दरें
जीएसटी काउंसिल ने पांच अलग-अलग टैक्स स्लैब तय किए हैं. जीएसटी के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तक अलग-अलग स्लैब में टैक्स वसूल किए जाएंगे. इसके अलावा एक स्लैब में 28 प्रतिशत और जीएसटी कंपेंसेशन टैक्स लिया जाएगा.
हर सेवा पर नहीं लागू होगा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने कई सेवाओं और माल को शून्य प्रतिशत स्लैब में रखा है. इसके साथ ही पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स में जीएसटी लागू नहीं होगा. इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे गेंहूं, चावल, दूध, सब्जियों आदि पर जीएसटी लागू नहीं होगा, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है.
जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों के दामों में परिवर्तन होगा. कुछ चीजें सस्ती होंगी, वहीं कुछ चीजों की कीमत में बढ़ोतरी होगी.
केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 30 जून को आधी रात से लागू होंगी. हालांकि सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है, इससे नई कर प्रणाली में जुड़ने में व्यापारियों को छूट मिल गई है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब जीएसटी को टालने की गुंजाइश नहीं बची है और इसके लिए आईटी का बुनियादी ढांचा पूरी तरह परखा जा चुका है.
यानी अब महज 11 दिनों में जीएसटी लागू होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके लागू होने से आम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क आएगा और इसके फायदे क्या होंगे...
क्या है जीएसटी?
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर यानी इंडायरेक्ट टैक्स है. जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाएगा है. पहले राज्य और केंद्र सरकारें अलग-अलग टैक्स लगाती थीं. अब उपभोग्ताओं को सिर्फ एक टैक्स देना होगा. इस टैक्स में राज्य और केंद्र सरकार का अपना-अपना शेयर होगा.क्या होंगी जीएसटी की दरें
जीएसटी काउंसिल ने पांच अलग-अलग टैक्स स्लैब तय किए हैं. जीएसटी के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत तक अलग-अलग स्लैब में टैक्स वसूल किए जाएंगे. इसके अलावा एक स्लैब में 28 प्रतिशत और जीएसटी कंपेंसेशन टैक्स लिया जाएगा.
हर सेवा पर नहीं लागू होगा जीएसटी
जीएसटी काउंसिल ने कई सेवाओं और माल को शून्य प्रतिशत स्लैब में रखा है. इसके साथ ही पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स में जीएसटी लागू नहीं होगा. इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें जैसे गेंहूं, चावल, दूध, सब्जियों आदि पर जीएसटी लागू नहीं होगा, वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है.
जीएसटी लागू होने के बाद कई चीजों के दामों में परिवर्तन होगा. कुछ चीजें सस्ती होंगी, वहीं कुछ चीजों की कीमत में बढ़ोतरी होगी.
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